जांच के दौरान ₹230 MRP वाले 200 ग्राम Absorbent Cotton Wool पैकेट की मात्रा की जांच की गई। जांच में पैकेट में औसतन 186.32 ग्राम उत्पाद पाया गया। यानी प्रत्येक पैकेट में औसतन 13.68 ग्राम की कमी मिली, जो घोषित मात्रा से करीब 6.84 प्रतिशत कम है।
विभाग के अनुसार, ₹230 के MRP के हिसाब से यह कमी करीब ₹15.73 प्रति पैकेट के उत्पाद मूल्य के बराबर है। यानी उपभोक्ता से पूरी कीमत वसूली जा रही थी, लेकिन उसे घोषित 200 ग्राम की जगह औसतन 186.32 ग्राम उत्पाद मिल रहा था।
कार्रवाई के दौरान कुल 1,000 पैकेट Absorbent Cotton Wool जब्त किए गए। इन पैकेटों का कुल घोषित वजन करीब 200 किलोग्राम था।
निरीक्षण में पैकेजिंग पर विधिक मापविज्ञान नियमों के तहत जरूरी घोषणाओं में भी कमियां पाई गईं। इसके बाद कंपनी को नोटिस जारी किया गया और ₹65,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही कमियों में सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करते हुए सुधार होने तक संबंधित उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान Absorbent Cotton Wool के अलावा Stretched Band, Syringe, Cannula और Bandage सहित विभिन्न मेडिकल एवं हेल्थकेयर उत्पादों की भी जांच की गई।
वहीं विभागीय जांच दल ने जयपुर स्थित TNX Surgical Pvt. Ltd. का भी निरीक्षण किया। यहां जांचे गए संबंधित मेडिकल उत्पाद विधिक मापविज्ञान के प्रावधानों के अनुरूप पाए गए।
विभाग के अनुसार मेडिकल और हेल्थकेयर सेक्टर में पैकेज्ड उत्पादों की घोषित एवं वास्तविक मात्रा, MRP, पैकर/निर्माता का विवरण और अन्य अनिवार्य घोषणाओं की जांच का अभियान लगातार जारी रहेगा।
इस अभियान के तहत प्रदेशभर में 103 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है और कुल 4 लाख 61 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की जरूरत और उपभोक्ताओं के भरोसे का फायदा उठाकर उत्पाद की मात्रा में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यदि किसी उपभोक्ता को मेडिकल या अन्य पैकेज्ड उत्पाद में कम मात्रा, MRP में गड़बड़ी या अनिवार्य घोषणाओं की कमी जैसी अनियमितता मिलती है तो वह इसकी शिकायत उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर कर सकता है।
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