संभागीय रोजगार कार्यालय, जयपुर की संयुक्त निदेशक नवरेखा ने बताया कि संबंधित विभाग या संस्था के कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके अधिकृत अधिकारी को अपनी राजकीय SSO ID के जरिए रोजगार विभाग के EEMS 2.0 पोर्टल या Raj EEMS 2.0 मोबाइल एप पर प्रत्येक माह का ज्वाइनिंग और अटेंडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
प्रमाण-पत्र पर डिजिटल ई-हस्ताक्षर भी अनिवार्य होंगे। हर महीने की समाप्ति के बाद अगले महीने की 5 तारीख तक उपस्थिति प्रमाण-पत्र अपलोड करना जरूरी होगा।
निर्धारित समय सीमा में प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं होने पर संबंधित इंटर्न को उस माह का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
इसी को देखते हुए सभी कार्यालयाध्यक्षों को अपनी SSO ID के माध्यम से EEMS 2.0 पोर्टल पर पंजीकरण और मैपिंग जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों की उपस्थिति का समय पर सत्यापन हो सके और योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके।
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