जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक पेट्रोल एवं डीजल पंप तथा सीएनजी पंप संचालक को अनिवार्य रूप से न्यूनतम:
1000 लीटर पेट्रोल
2000 लीटर डीजल
500 किलोग्राम सीएनजी
200 लीटर ऑयल
का सुरक्षित स्टॉक रखना होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला कलक्टर, जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं की जा सकेगी। पेट्रोल पंप संचालकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आदेश की प्रभावशीलता के दौरान पंप पर ईंधन की कमी न हो।
निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों को ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जयपुर जिले के सभी संबंधित फिलिंग स्टेशन 24 अगस्त 2026 सुबह 6 बजे से 22 सितंबर 2026 की रात 12 बजे तक 24 घंटे खुले रहेंगे।
पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव कार्य में लगे वाहनों को कूपन में दर्ज मात्रा के अनुसार तत्काल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ऑयल उपलब्ध कराया जाए। अधिकृत सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर सीएनजी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
निर्वाचन कार्य पूरा होने के बाद कूपन के आधार पर उपलब्ध कराए गए ईंधन के बिल 6 अक्टूबर 2026 तक जिला पूल, कलक्ट्रेट, जयपुर में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने होंगे। बिल के साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ऑयल की अलग-अलग सूची भी देनी होगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन बिलों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ऑयल के अलावा किसी अन्य वस्तु को शामिल नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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