सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा-2026: 2 सितंबर को होगी परीक्षा, 30 अगस्त को जारी होंगे प्रवेश-पत्र

जयपुर, 25 अगस्त। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी (गृह विभाग- अभियोजन) प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन 2 सितंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी। ओएमआर उत्तर पत्रक में पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।

आयोग के अनुसार, अभ्यर्थी 26 अगस्त से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर अपने आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं परीक्षा के प्रवेश-पत्र 30 अगस्त 2026 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को समय रहते प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।

प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल के जरिए भी प्रवेश-पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।

परीक्षा केंद्र पर 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश

आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पूर्व तक ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को सुरक्षा जांच और पहचान प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय लेकर केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है।

पहचान के लिए अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट साथ लाना होगा। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र साथ लाने होंगे। पहचान-पत्र में नवीनतम और स्पष्ट रंगीन फोटो होना आवश्यक है। प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना अनिवार्य रहेगा।

परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों पर सख्ती

आयोग ने अभ्यर्थियों को दलालों, बिचौलियों या अन्य असामाजिक तत्वों के झांसे में नहीं आने की चेतावनी दी है। परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत या किसी प्रकार का प्रलोभन देने वाले व्यक्ति की जानकारी प्रमाण सहित जांच एजेंसी और आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर दी जा सकती है।

आयोग ने बताया कि परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने या अनुचित गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना तथा चल-अचल संपत्ति की कुर्की और जब्ती का प्रावधान है।

परीक्षा केंद्र की लोकेशन पहले ही जांच लें

आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की लोकेशन के लिए केवल गूगल मैप पर निर्भर नहीं रहने की सलाह दी है। तकनीकी कारणों से कुछ केंद्रों की लोकेशन मैप पर अस्पष्ट हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा दिवस से पहले ई-प्रवेश पत्र में दिए गए परीक्षा केंद्र के पते की भौतिक रूप से पुष्टि कर लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी या देरी से बचा जा सके।

आयोग ने अभ्यर्थियों से प्रवेश-पत्र के साथ जारी सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने की अपील की है।

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