राजस्थान निकाय चुनाव में शराब बिक्री पर रोक, 48 घंटे रहेगा ड्राई डे

जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान से पहले 48 घंटे का ड्राई डे रहेगा। इस दौरान शराब की दुकानों पर बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।

प्रशासन की ओर से यह कदम चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

9 सितंबर को पहले चरण का मतदान

राजस्थान निकाय चुनाव का पहला चरण 9 सितंबर 2026 को होगा। पहले चरण के मतदान को देखते हुए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 7 सितंबर 2026 की शाम 6 बजे से 9 सितंबर की शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।

इस दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी और निर्धारित अवधि में शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

11 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान

निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। दूसरे चरण के मतदान से पहले भी 48 घंटे का ड्राई डे लागू रहेगा।

इसके तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

14 सितंबर को मतगणना के दिन भी ड्राई डे

निकाय चुनाव की मतगणना 14 सितंबर 2026 को होगी। मतगणना के दिन भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में ड्राई डे लागू रहेगा। प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया के दौरान शराब की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर निगरानी रखी जाएगी।

संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू होगा आदेश

शराब बिक्री पर रोक संबंधित नगरीय निकाय और निर्वाचन क्षेत्रों में लागू होगी। तय अवधि के दौरान शराब की दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। आबकारी विभाग और स्थानीय प्रशासन को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

चुनाव के दौरान शराब के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी संभावना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्राई डे की व्यवस्था की गई है।

जानिए कब-कब रहेगा ड्राई डे

चुनाव चरण मतदान/मतगणना की तारीख शराब बिक्री पर रोक
पहला चरण 9 सितंबर 2026 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक
दूसरा चरण 11 सितंबर 2026 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक
मतगणना 14 सितंबर 2026 संबंधित क्षेत्रों में ड्राई डे

चुनाव में ड्राई डे क्यों जरूरी?

चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब के इस्तेमाल पर रोक लगाना और मतदान के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है। मतदान से पहले 48 घंटे शराब की बिक्री बंद रखने की व्यवस्था चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रशासन ने संबंधित विभागों को ड्राई डे के दौरान शराब की बिक्री पर नजर रखने और नियमों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

राजस्थान निकाय चुनाव: एक नजर में

  • पहला चरण: 9 सितंबर 2026
  • पहले चरण का ड्राई डे: 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक
  • दूसरा चरण: 11 सितंबर 2026
  • दूसरे चरण का ड्राई डे: 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक
  • मतगणना: 14 सितंबर 2026
  • लागू क्षेत्र: संबंधित निर्वाचन क्षेत्र/नगरीय निकाय क्षेत्र
  • मुख्य उद्देश्य: निष्पक्ष मतदान और कानून-व्यवस्था बनाए रखना

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