जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि मतदान के समय मतदाताओं को मूल दस्तावेज साथ लाना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त बैंक/डाकघर पासबुक, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त सरकारी/पीएसयू कर्मचारी पहचान पत्र, सांसद-विधायकों के सरकारी पहचान पत्र और UDID कार्ड शामिल हैं।
निर्देशों के अनुसार ये दस्तावेज निर्वाचन की लोक सूचना जारी होने की तारीख से पहले के होने चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दौरान इनमें से कोई एक मूल दस्तावेज साथ लेकर आएं, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।
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