अजमेर। खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जिले में कथित तौर पर नियमों के विपरीत बेची जा रही एनर्जी ड्रिंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,434 बोतलें जब्त की हैं। विभाग की टीम ने सेंदरिया गांव और सिविल लाइंस क्षेत्र में छापेमारी कर विभिन्न ब्रांडों की कैफीनेटेड बेवरेज की बोतलें अपने कब्जे में लीं और उनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। विभाग को आशंका है कि इन उत्पादों को 'एनर्जी ड्रिंक' के नाम पर बेचा जा रहा था, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की गाइडलाइन के विपरीत हो सकता है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया कि सेंदरिया स्थित मायाज एंटरप्राइजेज के गोदाम से विभिन्न क्षमता की 9,882 बोतलें जब्त की गईं। वहीं सिविल लाइंस स्थित बजरंग टेलीकॉम से 552 बोतलें जब्त की गईं। इस दौरान प्रेडेटर एनर्जी और मॉन्स्टर एनर्जी अल्ट्रा समेत विभिन्न उत्पादों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
विभाग के अनुसार, हाल ही में जारी एफएसएसएआई गाइडलाइन के तहत कैफीनेटेड बेवरेज को 'एनर्जी ड्रिंक' के रूप में प्रचारित और बेचना भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आ सकता है। यदि लैब जांच में उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं या लेबलिंग नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।
खाद्य विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और बाजार में भ्रामक तरीके से बेचे जा रहे उत्पादों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। अब आगे की कार्रवाई प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.